
कटे-फटे नोट हैं तो परेशान मत होइए, आइए हम जानते हैं इन्हें कैसे और कहां बदला जा सकता है। आरबीआई के नियमानुसार,
- हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वे नकली न हों। इसलिए आप आसानी से निकटतम बैंक शाखा में जाकर अपने नोट बदलाव सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
- साथ ही ध्यान रहे कि फटे नोट का काम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी आपके पास हो।
- बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को सामान्य बैंकों में नहीं बदला जा सकता। इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही बदला जा सकता।
- जिन नोटों पर नारे या राजनैतिक संदेश लिखे हों, उन्हें भी बतौर मुद्रा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- यदि बैंक अधिरकारी को लगता है कि आपने जानबूझ कर नोट को फाड़ा या काटा है, तो वह आपकी मुद्रा बदलने से इनकार कर सकता है।