कोविड 19 महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के चलते लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। देश का एक बड़े वर्ग को जीवन निर्वहन में बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे में बहुत लोग ऐसे भी है जिन्हें बच्चों के कॉलेज की भारी भरकम सेमेस्टर फीस देने में समस्या आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों को सेमेस्टर फीस से राहत दिये जाने की मांग की गई है। जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। जस्टिस फॉर राइट फाउंडेशन के अध्यक्ष सत्यम सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर बहुत से छात्रों के अभिभावकों की आजीविका प्रभावित हुई है और ऐसे में सेमेस्टर फीस देने में असमर्थता के कारण कॉलेजों द्वारा ऐसे बच्चों के नाम काटे जाने की आशंका है।याचिका में कोर्ट से गुजारिश की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण सेमेस्टर फीस के भुगतान न होने के कारण किसी भी स्टूडेंट का नाम न काटा जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस मामले की सुनवाई पांच अप्रैल के बाद किये जाने के संकेत दिये हैं।